आज से हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये 12वीं पास स्टूडेंट्स को जानें कैसे करना है ऑनलाइन आवेदन
छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को हर महीने उनके संबंधित बैंक खातों महीने में 2500 रूपये की सीधी जमा राशि प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को 2500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान शुरू किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए एक और अहम ऐलान किया है. शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति इस महीने के किसी भी दिन से बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए विशेष प्रावधान शुरू किए हैं।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपये का मासिक भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। बेरोजगार व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर हासिल करने में सहायता प्राप्त होगी। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने वाले आवेदक के पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्रता की शर्तें
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदकों का छत्तीसगढ़ में अधिवास होना एक शर्त है। कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्रमाणन प्राप्त किया हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आवेदक का रोजगार पंजीयन कम से कम दो वर्ष पुराना होना चाहिए, जो उनकी उच्च माध्यमिक शिक्षा या उससे उच्च योग्यता के आधार पर हो। आवेदक के पास आय का कोई व्यक्तिगत स्रोत नहीं होना चाहिए, और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक को एक वैध आय प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। आय प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से एक वर्ष के भीतर जारी किया जाना चाहिए।
कौन होगा अपात्र?
बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो उसके एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा. ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा. जिसकी उम्र अधिक हो. उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र किया जाएगा. उम्र और रोजगार पंजीयन की तारीख, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा, जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो. आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा. यदि आवेदक को स्वरोजगार, शासकीय या प्राइवेट सेक्टर में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, लेकिन वोऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो वो भी योजना के लिए अपात्र हो जाएगा.
ये भी होंगे योजना के लिए अपात्र
वास्तव में, ऐसे व्यक्ति जो पहले या वर्तमान में राज्य के मंत्री, संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, शहरों के पूर्व या वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों के रूप में पदों पर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के आश्रित भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, आयकर दाताओं, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पेशेवर संगठनों के परिवारों के साथ-साथ पंजीकृत वास्तुकारों के परिवारों से संबंधित व्यक्ति भी बेरोजगारी लाभ के लिए अपात्र होंगे।
वास्तव में, ऐसे व्यक्ति जो पहले या वर्तमान में राज्य के मंत्री, संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, शहरों के पूर्व या वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व या वर्तमान अध्यक्ष और उनके परिवार के सदस्यों के रूप में पदों पर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के आश्रित भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, आयकर दाताओं, डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पेशेवर संगठनों के परिवारों के साथ-साथ पंजीकृत वास्तुकारों के परिवारों से संबंधित व्यक्ति भी बेरोजगारी लाभ के लिए अपात्र होंगे।
कैसे करें आवेदन?
रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रशासकों द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना का विज्ञापन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जायेगा। इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान ओटीपी भरना जरूरी होगा। ओटीपी सत्यापन पूरा होने के बाद, आवेदक को अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद, आवेदन के आधार के रूप में पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात, आवेदक को पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में अपनी सभी मौलिक जानकारी अपलोड करनी होगी।
इन बातो का रखें ध्यान
यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदक को उसी जिला पंचायत या नगर पालिका का पता देना होगा, जहां से उनका छत्तीसगढ़ स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उनके दस्तावेजों के सत्यापन की सुविधा के लिए, उन्हें उसी पंचायत या नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में बुलाया जा सकता है। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र में अपना आवासीय पता देना होगा।
ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को इसे प्रिंट करके हस्ताक्षर करना होगा। अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ अपनी साख को प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति को निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। सत्यापन की तिथि, स्थान एवं समय की जानकारी पोर्टल के डेशबोर्ड पर उपलब्ध करायी जायेगी। पात्रता, अपीलों पर किए गए निर्णय, बेरोजगारी लाभों के भुगतान, और कौशल प्रशिक्षण के प्रस्तावों के बारे में जानकारी डैशबोर्ड पर पाई जा सकती है।