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MP Transfer Policy : मध्यप्रदेश में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू, आवेदन करते ही ट्रांसफर

MP Transfer Policy : मध्य प्रदेश में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है, आवेदन करते ही कर्मचारियों को ट्रांसफर मिल जाएगा, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में नियमित और सुविधा करवाना को ट्रांसफर के लिए वह अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे।

मध्यप्रदेश में लंबे समय से तबादला का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को जल्दी ही अच्छी खबर मिलने जा रही है। सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले अब जल्द होने वाले हैं। हालांकि उन्हे ये तबादले अपने खर्च पर करना होगा।  यह सुविधा फिलहाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की है। 

इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन

  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Region Electricity Distribution Company) के कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए वेबसाइट पोर्टल mpcz.in पर आवेदन करना होगा। इसके लिए 10 अगस्त तक की तारीख निर्धारित की गई है
  • वेबसाइट पर बिजली कंपनी के कर्मचारी को आवेदन के साथ बताना होगा कि वे किस वजह से ट्रांसफर कराना चाहते हैं। 
  • जैसे परिवार में कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार है, पति या पत्नी सरकारी नौकरी में हैं और किसी दूसरे स्थान पर पदस्थ हैं या किसी सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत हैं। 

ट्रांसफर की ये है पुरानी पॉलिसी

  • जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो सकते हैं। जिले के बाहर और विभागों में तबादलों पर सीएम की अनुमति जरुरी।
  • नीति के अंतर्गत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20% से ज्यादा तबादले नहीं।नीति के तहत 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10% से ज्यादा तबादले नहीं।
  • दो हजार से ज्यादा संख्या होने पर 5 फीसदी तबादले किए जाने का नियम है।

स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर की सुविधा

  • माना जा रहा है कि अन्य विभागों में बारिश का सीजन बीतने के बाद ही ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफर को फिलहाल टाला जा सकता है। 
  • उधर, स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जिलों में एक स्थान पर सालों से जमे कर्मचारियों की जानकारी जुटा रहा है। 
  • विभाग ने इसके लिए सभी जिला अस्पतालों के सिविल सर्जन, प्रशिक्षण केन्द्र के प्रिंसीपल, सीएमएचओ और क्षेत्रीय संचालकों को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जानकारी भेजने के लिए कहा है। 
  • इसमें 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ लेखापाल (Accountant), स्टोरकीपर (storekeeper), क्रय लिपिक (purchasing clerk), फार्मासिस्ट सहायक लिपिकों (Pharmacist Assistant Clerks) की जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। 

शिक्षकों के ट्रांसफर में इस बात का ध्यान

पहले की तरह शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। शिक्षक ऑनलाइन आवेदन के जरिए अपने ट्रांसफर का अनुरोध करेंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी स्कूल ट्रांसफर के कारण शिक्षक विहीन न हो जाए। यदि कहीं ऐसा होगा तो वहां के शिक्षक के ट्रांसफर (MP Teachers Transfer) में दिक्कतें आ सकती है।

ऑनलाइन सिस्टम से होगा भ्रष्टाचार खत्म

स्थानांतरण के लिए अधिकारी कर्मचारी किसी भी अन्य कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, जिससे एक तरफ जहां ऑनलाइन सिस्टम विकसित होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर नियम के तहत अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। स्थानांतरण के मामलों में अब किसी तरह का सिफारिश या नेता अफसरों से संपर्क अब काम नहीं आएंगे।

यह भी पढ़े : Government Job : इंदौर नगर पालिका निगम में 306 पदों पर निकली वेकन्सी, आवेदन की आखिरी तारीख करीब

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