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पेन कार्ड को आधारकार्ड से लिंक करे अंतिम तारिक 31 मार्च, जुर्माना हो सकता है 10,000

यदि आपने अपने पैन को आधार से पहले से लिंक नहीं किया है, तो कृपया 31 मार्च, 2023 तक ऐसा कर लें, क्योंकि ऐसा करने में विफल रहने पर आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क जमा कर रहा है। यहां, हम आपको आधार को पैन से जोड़ने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं।

10,000 रुपये तक का जुर्माना

जिन व्यक्तियों का पैन कार्ड निष्क्रिय है, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ म्युचुअल फंड या स्टॉक खाते खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कहीं भी इस पैन कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन पैन कार्ड धारकों के हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई है।
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत, कुछ व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है। इस श्रेणी में असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के निवासी, अनिवासी, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

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