नई दिल्ली: RBI का आदेश सरकारी लेनदेन को पूरा करने के लिए रविवार को नहीं रहेगी छुट्टी
बैंकों की सभी ब्रांच 31 मार्च तक रविवार को खुली रहेंगी। RBI ने बैंकों को अपनी ब्रांच 31 मार्च तक खोले रखने का आदेश दिया है। इससे अब आप रविवार को भी बैंक से जुड़े काम निपटा सकेंगे। 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन यानी 1 और 2 अप्रैल को बैंकों में कामकाज नहीं होगा।
आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 31 मार्च को खत्म होगा। 31 मार्च तक सरकार से जुड़े सभी लेन-देन पूरे होने चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया है कि बैंक इस बात का और अधिक ध्यान रखें।
RBI ने कहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस 31 मार्च को रात 12 बजे तक जारी रहेंगे।
सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग
सरकारी चेकों के संग्रहण के लिए विशेष समाशोधन किया जाएगा, जिसके लिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा। डीपीएसएस आरबीआई के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य सरकार के लेन-देन के लिए रिपोर्टिंग विंडो 1 अप्रैल दोपहर तक रिपोर्टिंग के लिए खुली रहेंगी।
31 मार्च तक पैन को आधार से करें लिंक
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो 31 मार्च 2023 तक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।
पीपीएफ-सुकन्या खातों में न्यूनतम राशि डालें।
यदि आपका सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में उनमें कोई पैसा जमा नहीं कर पाए हैं, तो खातों को सक्रिय रखने के लिए 31 मार्च तक योगदान करने की सलाह दी जाती है। . पीपीएफ और एसएसवाई में पैसा जमा नहीं करने पर खाते निष्क्रिय हो सकते हैं।
यदि न्यूनतम आवश्यक राशि जमा नहीं की जाती है, तो उन्हें पुनः सक्रिय करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। खाता गतिविधि सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं में न्यूनतम निवेश बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हम आपको आपके खाते में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि की सलाह देते हैं।