हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाएगी शिवराज सरकार, अगले महीने से शुरू होगी योजना
मध्य प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं का अत्यधिक ध्यान रख रही है। अब वह एयरलाइंस के जरिए बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्राओं का आयोजन करेंगी। राज्य के धार्मिक फाउंडेशन और धार्मिक कार्य विभाग ने गुरुवार को तीर्थ यात्रा योजना के तहत आदेश जारी किए। इस कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में क्षेत्र के 25 जिलों में रहने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जो आयकर दाता नहीं हैं, राज्य के बाहर तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में सक्षम होंगे। इस कार्यक्रम के तहत 21 मई से 19 जुलाई की अवधि में यात्रा की जाएगी।
प्रारंभिक चरण में किन जिलों में लागू होगी योजना?
प्रारंभिक चरण में भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम में इसी तरह की संगठित यात्राएं होंगी। , शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, और खरगोन।
मध्य प्रदेश सरकार की पहल के तहत, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के बाहर नामित तीर्थ स्थलों तक नियमित हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। चयनित स्थलों में एक या एक से अधिक तीर्थ स्थान शामिल हैं। इसमें प्रवेश और निकास दोनों शामिल हैं। राज्य में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी रेलवे की संस्था आईआरसीटीसी को सौंपी गई है। तीर्थयात्री की तीर्थ यात्रा उसी हवाई अड्डे पर शुरू और समाप्त होगी जहां से शुरू हुई थी। इसकी जिम्मेदारी आईआरसीटीसी की है।
तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का चयन कौन करेगा?
इस कार्यक्रम के लिए यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से केवल एक व्यक्ति का चयन किया जायेगा। या तो पति या पत्नी को मौका दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के बाद कलेक्टर यात्रियों की सूची आईआरसीटीसी को उपलब्ध कराएंगे। यात्रा के दौरान आईआरसीटीसी यात्रियों के लिए भोजन, नाश्ता और चाय की व्यवस्था करेगी। आईआरसीटीसी यात्रियों के ठहरने, बस से तीर्थ स्थलों तक ले जाने, वापस एयरपोर्ट लाने और टूर मैनेजर की व्यवस्था भी संभालेगी।
इस योजना के लिए आवेदन संबंधित उप जिला प्रशासन, नगर निगम, जिला कार्यालय एवं कलेक्टर कार्यालय द्वारा निर्धारित निर्धारित स्थानों पर जमा किया जा सकता है। यदि जिले को आवंटित कोटा (32 यात्रियों) से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो यात्रियों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। हवाई टिकट यात्रा की तारीख से 15 दिन पहले जारी किए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा भेजे गये नामों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
तीर्थयात्री उसी स्थान पर लौटेंगे जहां से उन्होंने उड़ान भरी थी।
हवाई जहाज निर्दिष्ट हवाई अड्डे से प्रस्थान और आगमन करेगा। चयनित तीर्थयात्रियों को नामित हवाई अड्डे पर लाने और ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है। उनके हवाई अड्डे से लौटने पर यात्रा की आवश्यकतानुसार भोजन, नाश्ता, मिनरल वाटर आदि की व्यवस्था भी जिला प्रशासन करे। बोर्ड उड़ानों और हवाईअड्डे पर भोजन और स्नैक्स का प्रावधान आईएटीए नियमों और विनियमों द्वारा सुगम नहीं होगा।
इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को अधिकतम 15 किलोग्राम का चेक-इन बैग और 7 किलोग्राम का हैंडबैग ले जाने की अनुमति होगी। निर्धारित वजन सीमा से अधिक होने की स्थिति में यात्री को अतिरिक्त शुल्क स्वयं वहन करना होगा। प्रत्येक फ्लाइट में 33 सीटें उपलब्ध होंगी। इन सीटों पर प्रत्येक जिले के साथ एक सरकारी अधिकारी के साथ 32 यात्री होंगे। आईआरसीटीसी से टूर मैनेजर को उसी स्थान पर भेजा जाएगा।