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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: मतदाता सूची के कार्य के दौरान नहीं होंगे जिला स्तरीय अधिकारियों के स्थानांतरण

भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भेजे हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया संपन्न होने तक कुछ प्रमुख पदों पर तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

किन पदों पर लगी रोक

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, मतदाता सूची संबंधी कार्य में संलग्न निम्नलिखित अधिकारियों के तबादले पर प्रतिबंध रहेगा:

  • जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर
  • उप जिला निर्वाचन अधिकारी
  • पंजीकरण अधिकारी (संयुक्त कलेक्टर या उप कलेक्टर)
  • सहायक पंजीकरण अधिकारी (तहसीलदार या नायब तहसीलदार)

आपातकालीन स्थिति में क्या होगा

यदि अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में इन अधिकारियों का स्थानांतरण करना जरूरी हो, तो इसके लिए चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। हालांकि, वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

मुख्य सचिव की जिम्मेदारी

निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देशित किया है कि:

  • किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण अधिकारी या सहायक पंजीकरण अधिकारी का पद खाली नहीं रहना चाहिए
  • आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्य सुनिश्चित किया जाए
  • बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और पर्यवेक्षकों की पर्याप्त संख्या बनाए रखी जाए

कलेक्टर और राज्य सरकार दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी प्रकार की कर्मचारियों की कमी न हो।

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