छत्त्तीसगढ़: गाड़ी खरीदने पर अब नहीं मिलेगी छूट बघेल सरकार के फैसले को बिलासपुर हाई कोर्ट ने पलटा
रायपुर के साइंस कॉलेज में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑटो एक्सपो-2023 का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने एक प्रावधान बनाया था जिसमें वाहन खरीदने पर करों पर 50% की छूट की पेशकश की गई थी।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी है.रायपुर में ऑटो एक्सपो के दौरान वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट का प्रावधान किया गया था.यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की।हालांकि बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।इसके बाद राज्य सरकार ने भी छुट्टी पर तत्काल रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है।
सरकार ने वापस लिया फैसला
दरअसल ऑटो एक्सपो-2023 रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक हो रहा है.राज्य सरकार ने वाहनों की खरीद पर पंजीकरण चिह्नों के आवंटन के लिए मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत आजीवन कर छूट का प्रावधान किया था।हालांकि इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने तत्काल छूट के प्रावधान को निलंबित कर दिया है.
सरकार ने जारी किया आदेश
बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए राज्य सरकार ने इस छूट पर रोक लगा दी है.इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के सहायक परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में सभी वाहन डीलरों को लिखित सूचना के माध्यम से बिलासपुर के आदेशानुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मोटर वाहनों के लिए 50 प्रतिशत आजीवन कर माफी के प्रावधान को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट।गौरतलब हो कि अंबिकापुर और कोरबा के ऑटोमोबाइल डीलर्स ने इस छूट के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
अब खर्च करने पड़ेंगे अधिक पैसे
उल्लेखनीय है कि ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन राज्य की राजधानी रायपुर शहर के साइंस कॉलेज मैदान में किया गया है.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राडा की मांग के अनुरूप सभी प्रकार के वाहनों को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने की स्वीकृति दी है.इस फैसले से सुनिश्चित हुआ है कि ऑटो एक्सपो के दौरान खरीदारों को वाहन खरीदने में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़े।हालांकि अब इस फैसले पर रोक लगा दी गई है।