इमरान खान हुए फर्जी निकाह केस में रिहा, एक साल बाद आ सकते हैं जेल से बाहर
इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को ये फैसला सुनाया है
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों को इद्दत केस (फर्जी निकाह) में रिहा कर दिया गया है। इससे पहले उन्हें तोशाखाना केस और साइफर मामले में रिहाई मिल चुकी है।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शनिवार को आदेश दिए हैं अगर इमरान खान और बुशरा बीबी किसी और मामले में वॉन्टेड नहीं हैं तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इमरान खान और उनकी पत्नी को फरवरी में फर्जी निकाह मामले में 7 साल की जेल और दोनों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
इमरान खान को पिछले साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने की थी। वे 350 दिनों से जेल में बंद हैं।
कोर्ट का फैसला आते ही इमरान खान के समर्थकों ने उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है।
मरान की रिहाई को PTI ने बताया देश की जीत
अब इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले को इमरान खान की पार्टी PTI के चेयरमैन गौहर खान ने देश की जीत बताया है। उन्होंने बताया कि मैं आज अदियाला जेल में मुलाकात हुई है। खान फैसले से काफी खुश हैं।
क्या है फर्जी निकाह (इद्दत) मामला
बुशरा बीबी के पूर्व पति, खावर फरीद मनेका ने बुशरा और इमरान पर के खिलाफ इद्दत की अवधि के दौरान शादी का अनुबंध करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में 3 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा और 5 लाख पाकिस्तानी रूपए का जुर्माना लगाया था।
इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 जून को इमरान खान को सबूतों के अभाव में साइफर केस (सीक्रेट लेटर चोरी) में बरी कर दिया था। उनको इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इमरान खान को 29 अगस्त 2023 को साइफर गेट स्कैंडल में हिरासत में लिया गया था।
सीक्रेट लेटर चोरी केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी दोषी पाए गए थे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने दोनों को साइफर केस में आरोपी बनाया था।
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