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केसीसी कार्ड धारक किसान की मृत्यु के बाद कर्जमाफी दी जाती है

किसान क्रेडिट कार्ड ने कृषि क्षेत्र में किसानों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को प्रभावी ढंग से कम किया है।हालाँकि, इस योजना के नियमों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, खासकर अगर किसी किसान की मृत्यु के बाद केसीसी ऋण माफ कर दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने देश भर में किसानों के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं। किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, और वे बीमा और सब्सिडी जैसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसान इस कार्ड पर रियायती ब्याज दरों पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। 1,60,000 लाख तक के अल्पकालिक ऋण के लिए कोई संपार्श्विक प्रदान करना आवश्यक नहीं है। हाल के वर्षों में, किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। यही कारण है कि आज लाखों किसान किसान क्रेडिट योजना का लाभ लेकर पूरे विश्वास के साथ खेती कर रहे हैं। किसानों को खेती के अलावा पशुपालन और मछली पालन के लिए क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्या किसान की मृत्यु के बाद माफ हो जाता है लोन?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, किसानों को 5 साल की अवधि के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।ऋण किसानों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना के तहत कवरेज के साथ आता है, क्योंकि वे कृषि गतिविधियों के दौरान विभिन्न जोखिमों के संपर्क में आते हैं, जिसके लिए केसीसी लाभार्थी पात्र हैं।केसीसी ऋण धारक के निधन की स्थिति में या यदि किसान अस्थायी या स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं, तो बीमा दावों के माध्यम से केसीसी राशि का कवरेज सुनिश्चित किया जाता है।

केसीसी लोन चुकाने के नियम

कई मामलों में, किसान क्रेडिट कार्ड धारक के निधन की स्थिति में, बैंक या वित्तीय संस्थान किसान के परिवार के सदस्यों तक पहुंचते हैं और उन्हें अन्य बातों के अलावा नोटिस भेजते हैं।ऋण भुगतान की राशि कृषक परिवार की सुविधा के आधार पर निर्धारित की जाती है।इसके अलावा, किसान द्वारा ऋण राशि के लिए प्रदान किए गए संपार्श्विक को नीलाम करना भी एक आवश्यकता है।

किस आधार पर मिलता है क्लेम

नियमों के मुताबिक, किसान की मृत्यु हो जाने पर परिजनों पर 50,000 रुपये का बीमा मिलता है या बड़ी दुर्घटना में अपंगता का शिकार होने पर 25,000 से 50,000 तक के क्लेम का प्रावधान है. किसान क्रेडिट कार्ट बनवाना बेहद आसान है. आवेदन करते समय ही किसान को इससे जुड़े नियम समझा दिए जाते हैं. किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन के कागजों की एक कॉपी सब्मिट करके केसीसी लोन इशू करवा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए pmkisan.gov.in से किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या अपने बैंक की शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं.

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