MP Outsourced Employees: MP के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ग्रैज्युटी और बीमा के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं
MP Outsource Employees: मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। श्रम विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत कर्मचारियों को बीमा, ग्रैज्युटी, बोनस, ओवरटाइम,पीएफ, और वीकली ऑफ समेत सभी सुविधाएं मिलेंगी।
आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी विभागों, निगम, मंडल, उपक्रमों, दुग्ध संघ, बिजली कंपनियों में काम कर रहे 3.25 लाख ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिलेंगी। इसे लेकर श्रम विभाग ने सभी विभागों, संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
प्रदेश में करीब 3 लाख 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारी (MP Outsource Employees) और ठेका कर्मचारी हैं, जिनके लिए श्रम विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए लाभ देने के लिए निर्देश दिए हैं।
MP Outsourced Employees: ये मिलेंगे लाभ
– बीमा
– ग्रैज्युटी
– बोनस
– ओवरटाइम
– भविष्य निधि (PF)
– वीकली ऑफ
MP Outsourced Employees: ये अधिकार भी मिलेगा
यदि कोई कंपनी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो आउटसोर्स कर्मचारियों को कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार मिलेगा। इन विभागों में काम कर रही एजेंसियों को जल्द से जल्द लाइसेंस लेना होगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा सुरक्षा का भरोसा
मध्य प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों (MP Outsource Employees) के लिए अच्छा निर्णय लेती आई है और इस बार भी ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। इस नए निर्देश से ठेका और आउटसोर्स कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होंगे और उन्हें सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
विभाग की गाइडलाइन में ये भी शामिल
मप्र कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे के मुताबिक, अदालत में अब आउटसोर्स कर्मचारी याचिका भी दायर कर सकेंगे। श्रम विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें विभागों को नसीहत दी है कि कर्मचारियों को सभी सुविधाएं देना अनिवार्य रहेगा।
इसके साथ ही विभाग में जो आउटसोर्स एजेंसियां काम कर रही हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वे जल्द ही लाइसेंस लेने का काम करें।
निर्देश न माने कंपनी तो कोर्ट जा सकेंगे कर्मचारी
गाइडलाइन में विभागों को नसीहत दी गई है कि इन कर्मचारियों को सभी सुविधाएं देना अनिवार्य किया गया है। अगर कंपनी निर्देश न माने तो कर्मचारी कोर्ट जा सकेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है। इस नए निर्देश से ठेका और आउटसोर्स कर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
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