मध्यप्रदेश

MP News: मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा का नया दौर, जानें ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की सख्त शर्तें

भारत में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सख्त मोटर वाहन जुर्माने लगाया जाता है। इन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर न केवल जुर्माना लगाया जाता है बल्कि सजा का भी प्रावधान है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि कौन-से ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर उसपर कितना जुर्माना और सजा का प्रावधान है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं मध्यप्रदेश के प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर समेत राज्य की बड़ी सिटी में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर कितना जुर्माना लिया जाता है। इतना ही नहीं, यदि आप नियम तोड़ते पुलिस की खुफिया कैमरे में कैद हुए तो आपके घर पर चालान पहुंचेगा।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यदि आपको पुलिस पकड़ती है और मनचाहा जुर्माना वसूलने की कोशिश करती है, तो जानिए कानून के तहत ट्रैफिक के उल्लंघन पर कितना लगेगा जुर्माना-

क्रमांकअपराध का विवरणसंबंधित धाराअधिकतम दंड (जुर्माना/कारावास)
1.बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलानाMV एक्ट धारा 3/1813 माह कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों
2.नाबालिग द्वारा वाहन चलानाMV एक्ट धारा 4/1813 माह कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों
3.नशे में ड्राइविंगMV एक्ट धारा 185/188पहली बार: 6 माह कारावास या 2000 रुपये जुर्माना
दूसरी बार: 2 वर्ष कारावास या 3000 रुपये जुर्माना
4.रेड लाइट जंप करनाMV एक्ट धारा 119/177पहली बार: 100 रुपये
दूसरी बार: 300 रुपये
5.हेलमेट न पहननाMV एक्ट धारा 129/177पहली बार: 100 रुपये
दूसरी बार: 300 रुपये
6.ओवरस्पीडिंगMV एक्ट धारा 112/183(1)पहली बार: 400 रुपये
दूसरी बार: 1000 रुपये
7.बिना बीमा वाहन चलानाMV एक्ट धारा 146/1963 माह कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों
8.गलत पार्किंगMV एक्ट धारा 122/127पहली बार: 100 रुपये
दूसरी बार: 300 रुपये
9.मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंगCMV नियम 21(25) + MV एक्ट धारा 177पहली बार: 100 रुपये
दूसरी बार: 300 रुपये
10.वाहन में अनधिकृत परिवर्तन (साइलेंसर हटाना आदि)MV एक्ट धारा 52/177पहली बार: 100 रुपये
दूसरी बार: 300 रुपये
11.ओवरलोडिंगMV एक्ट धारा 194(1)न्यूनतम 2000 रुपये + अतिरिक्त 1000 रुपये प्रति टन
12.खतरनाक ड्राइविंगMV एक्ट धारा 184/188पहली बार: 6 माह कारावास या 1000 रुपये जुर्माना
दूसरी बार: 2 वर्ष कारावास या 2000 रुपये जुर्माना
13.बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन चलानाMV एक्ट धारा 192पहली बार: 2000-5000 रुपये
दूसरी बार: 1 वर्ष कारावास या 5000-₹10,000 रुपये
14.अपंजीकृत वाहन चलानाMV एक्ट धारा 39(1)/192(1)पहली बार: 2000-5000 रुपये
दूसरी बार: 1 वर्ष कारावास या 5000-10,000 रुपये
15.दुर्घटना की सूचना न देनाMV एक्ट धारा 134/187पहली बार: 3 माह कारावास या 500 रुपये जुर्माना
दूसरी बार: 6 माह कारावास या 1000 रुपये जुर्माना

ई-चालान कैसे चेक करें और कैसे ऑनलाइन भुगतान करें?

स्टेप 1- सबसे पहले परिवहन की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं।
स्टेप 2- ‘eChallan System’ पर क्लिक करें।
स्टेप 3- अपना वाहन नंबर/चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
स्टेप 4- अब डेबिट, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से जुर्माना का भुगतान करें।
स्टेप 5- पेमेंट होने पर रसीद डाउनलोड करें।

यातायात नियमों का पालन करें, जुर्माने से बचें

चार पहिया वाहनों के लिए नियम

  • ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें – लाल बत्ती पार करने पर जुर्माना।
  • ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें – बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जेल हो सकती है।
  • सीट बेल्ट पहनें – न पहनने पर भारी जुर्माना।
  • शराब पीकर गाड़ी न चलाएं – जुर्माना और जेल की सजा।
  • आपातकालीन वाहनों को रास्ता दें – न देने पर जुर्माना।
  • गति सीमा का पालन करें – ओवरस्पीडिंग पर चालान।
  • वाहन का बीमा करवाएं – बिना बीमा 300 रुपये तक जुर्माना।

दोपहिया वाहनों के लिए नियम

  • हेलमेट पहनें – बिना हेलमेट जुर्माना।
  • मोबाइल फोन का उपयोग न करें – फोन पर बात करते हुए बाइक चलाने पर जुर्माना।
  • लेन अनुशासन बनाए रखें – गलत लेन में चलने पर चालान।
  • शराब पीकर बाइक न चलाएं – जुर्माना और सजा।
  • बाइक का बीमा करवाएं – बिना बीमा जुर्माना।

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