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मप्र: NGT ने अपने आदेश में किया संशोधन, मुख्य सचिव को लेकर की गई टिप्पणी भी ली वापस

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल बेंच ने भोपाल के कलियासोत और केरवा डैम के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के संबंध में अपने पिछले आदेश में बदलाव किया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में कार्रवाई में कमी के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की भी आलोचना की गई.

18 सितंबर को एनजीटी के आदेश में की गई टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सेंट्रल बेंच को स्थिति से अवगत कराया. जवाब में केंद्रीय पीठ ने 20 सितंबर को नए आदेश जारी कर सरकार और मुख्य सचिव दोनों को राहत दी. मुख्य सचिव के खिलाफ की गई टिप्पणी वापस ले ली गई.

मुख्य सचिव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक आभासी सुनवाई में भाग लिया और प्रतिक्रिया दी। सरकार ने अतिक्रमण के मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है, और वे सक्रिय रूप से सख्त कदम उठा रही हैं।

मुख्य सचिव के कदम को सही ठहराया

मुख्य सचिव ने इस मामले में अपने कार्यों को उचित ठहराते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को इस मुद्दे को हल करने के लिए नियुक्त किया गया है और सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, एक सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

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