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रायपुर: बोर खुदाई में बैन कलेक्टर ने जारी कर दिया आदेश

रायपुर कलेक्टर ने बोर खुदाई पर रोक लगा दी है. जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 30 जून तक गर्मी के मौसम में बोर खुदाई की अनुमति नहीं दी जायेगी. सरकारी आदेश में बोर को ट्यूबवेल बताया गया है।

निर्देश के अनुसार बोरवेल की खुदाई के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। पीने के पानी या पीने योग्य पानी के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए बिना प्राधिकरण के बोरवेल की खुदाई प्रतिबंधित है। इस अवधि के दौरान किसी भी नए बोरवेल की खुदाई के लिए सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। सरकारी, अर्धसरकारी और नगर निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति के उद्देश्य से बोरवेल खोदने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

इन अफसरों से लेनी होगी अनुमति

रायपुर के कलेक्टर डॉ सुरेश्वर भूरे ने संबंधित क्षेत्रों में नए बोरवेल की ड्रिलिंग की अनुमति देने की सुविधा के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर निगम, या तहसीलदार के अधिकारी उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं और अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। राजस्व विभाग की ओर से रायपुर नगर निगम की सीमा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए राजस्व विभाग से अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, रायपुर राजस्व खंड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए एसडीएम रायपुर, अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए एसडीएम आरंग आरंग राजस्व अनुभाग के एसडीएम अभनपुर और तिल्दा राजस्व अनुभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए एसडीएम तिल्दा को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है. बोरवेल ड्रिलिंग कार्य में इन विनियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

दुर्ग में भी लग चुका है बैन

कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने 30 जून तक दुर्ग जिले को जल संकट क्षेत्र घोषित किया है. दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार निर्धारित तिथि तक सक्षम अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना पीने के पानी या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई नया बोरवेल नहीं खोदा जा सकता है। हालांकि, पीने के पानी के प्रयोजनों के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में संचालित सरकारी, अर्ध-सरकारी और नगर निकायों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोरवेल की खुदाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी, उन्हें निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

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