Bulldozer Demolition पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा: सुझाव मांगे, कहा- दोषी हो तब भी नहीं गिरा सकते घर
Bulldozer Demolition: यदि कोई दोषी भी है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता, मकान तोड़ने के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Bulldozer Demolition: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी व्यक्ति के घर को बुलडोजर से गिराना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और प्रशासन की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसका घर एक तरफा कार्रवाई कर नहीं गिराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 2 सितंबर को बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Demolition) के खिलाफ मामलों की सुनवाई करते हुए की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस तरह की जो भी कार्यवाहियों की गई है वह म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार ही की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन पर अवैध कब्जा के मामलों में नगर पालिका नगर निगमन द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्यवाही की गई है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत रूप से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नोटिस कार्यवाही और अन्य पर सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप लगाया गया है कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
Bulldozer Demolition: बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट के कमेंट, केंद्र का जवाब
“हम यहां अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट“
“किसी पिता का बेटा उद्दंड हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिरा देना! यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है- सुप्रीम कोर्ट”
“किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई कि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है- केंद्र सरकार”
Bulldozer Demolition: तीन राज्य जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ
अगस्त 2024: मध्यप्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन
मध्यप्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने यहां 20 हजार स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की तीन मंजिला हवेली को जमींदोज कर दिया था। जब उनकी हवेली गिराई जा रही थी, तब भी उनके परिवार का कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं था। FIR के मुताबिक, चारों भाइयों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था।
अगस्त 2024: राजस्थान के उदयपुर में दो बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी के घर चला बुलडोजर(Bulldozer Demolition) उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था।
जून 2024: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां तोड़ी गईं
मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर (Bulldozer Demolition) चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां-बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं, बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया।