मध्यप्रदेश

Recruitment Exam Rules : पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती नियमों में बदलाव, महिलाओं को दिया 35 प्रतिशत आरक्षण

Recruitment Exam Rules : 10 साल बाद हो रही पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के नए नियमों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल, नए फॉर्मूले में 35% महिला आरक्षण प्रारंभिक परीक्षा की जगह लिखित परीक्षा में लागू होगा।
महिला आरक्षण का ये कैसा फॉर्मूला, प्रारंभिक में नहीं, सिर्फ लिखित परीक्षा में देंगे

मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियां होने वाली है। इससे पहले ही भर्ती के नियमों को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। नए फॉर्मूले में 35 फीसदी महिला रिजर्वेशन प्रीलिम्स एग्जाम की जगह लिखित परीक्षा में लागू किया जाएगा। हालांकि परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में महिला आरक्षण लागू होता है।

सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इंटरव्यू के मार्क्स पांच गुना से बढ़ाकर 50 कर दिए हैं। पिछली भर्ती तक साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित थे। लिखित परीक्षा के मार्क्स 200 से बढ़ाकर 600 कर दिए गए हैं। वहीं, फिजिकल फिटनेस परीक्षा के लिए 100 मार्क्स तय किए गए हैं।

उम्मीदवारों का कहना है कि इंटरव्यू के मार्क्स बढ़ने से भर्ती प्रक्रिया में धांधली हो सकती है। साक्षात्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2017 में कैटेगरी-तीन और श्रेणी-चार के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया बंद कर दी।

एक्स सर्विस मैन को नहीं मिलेगा लाभ

प्रीलिम्स एग्जाम में महिला और भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य परीक्षा के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण कैटेगेरी में महिला और एक्स सर्विसमेन के लिए अलग से कटऑफ मार्क्स नहीं होंगे। ऐसे में सब में बराबरी का कॉम्पिटिशन रहेगा।

इंटरव्यू नहीं होने चाहिए

विशेषज्ञ दिनेश चौहान ने एक समाचार पत्र से बातचीत करते हुए बताया कि सी और डी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं होने चाहिए। एसआई सी ग्रेड की पोस्ट है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण लागू है।

उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया तो प्रतिनिधित्व कम होगा। एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट में महिलाओं को प्रतिनिधित्व को रखा जाता है। गृह विभाग को इसका समाधान निकालना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उम्मीदवार अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण

किसी भी वर्टिकल वर्ग में महिलाओं का 35 फीसदी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं का 35 फीसदी प्रतिनिधित्व वर्ग में होना चाहिए। अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है तो 35 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखने के लिए पुरुषों की जगह महिलाओं को जगह दी जाती है। महिलाओं की संख्या 35 फीसदी से ज्यादा हो सकती है।

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