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अब PNG है तो LPG नहीं! सरकार का नया नियम लागू

सरकार ने पाइपलाइन गैस (PNG) इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जिन लोगों के पास PNG कनेक्शन है, वे घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 14 मार्च को अधिसूचना जारी कर LPG (आपूर्ति एवं वितरण नियमन) आदेश-2000 में बदलाव किया है। नए नियम के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा।

क्या है नया नियम?

सरकार के आदेश के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें LPG कनेक्शन रखना या नया सिलेंडर लेना अनुमति नहीं होगी। तेल कंपनियां और उनके डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराएंगे। यानी अब PNG यूजर्स को केवल पाइपलाइन गैस पर ही निर्भर रहना होगा।

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?

सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद उन घरों तक LPG की सप्लाई सुनिश्चित करना है, जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है—करीब 60% LPG, 50% गैस और 88% कच्चा तेल बाहर से आता है। हाल के वैश्विक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे दबाव बढ़ा है।

सप्लाई पर क्या असर?

हालात को देखते हुए सरकार ने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी है। औद्योगिक उपयोग के लिए गैस सप्लाई में कटौती की गई है और होटल-रेस्तरां सेक्टर में भी LPG की उपलब्धता सीमित हुई है। साथ ही, शहर गैस वितरण कंपनियों को PNG कनेक्शन तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

उपभोक्ताओं के लिए क्या जरूरी?

अगर आपके पास PNG कनेक्शन है और साथ में LPG भी, तो आपको जल्द ही LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। नियम का पालन न करने पर भविष्य में गैस सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

सरकार का यह कदम गैस संकट के बीच संसाधनों के बेहतर वितरण की दिशा में उठाया गया है, ताकि जिन घरों में PNG नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर LPG मिल सके।

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